Supreme Court Student Protest Case : छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court Student Protest Case : दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “समय बर्बाद न करें।” जानिए पूरा मामला।

Supreme Court Student Protest Case : छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- ‘समय बर्बाद न करें’

Supreme Court Student Protest Case : नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बुधवार को मामले का उल्लेख (मेंशनिंग) करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से शीघ्र सुनवाई की मांग की गई, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।

Supreme Court Student Protest Case : सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने का आरोप है। याचिका में दावा किया गया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर कार्रवाई की गई और मामले में न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

Supreme Court Student Protest Case : हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

Supreme Court Student Protest Case : नियमित प्रक्रिया के तहत होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के तत्काल सुनवाई से इनकार करने का अर्थ यह नहीं है कि याचिका खारिज कर दी गई है। अब यह मामला न्यायालय की नियमित सूचीबद्ध प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा और निर्धारित समय पर इस पर सुनवाई होने की संभावना है।

Supreme Court Student Protest Case : क्या है मामला?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग किया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस चरण पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं मानी और नियमित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।

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