Cyber Crime Alert: साइबर फ्रॉड होने पर 24 घंटे के अंदर करें शिकायत, वापस मिल सकते हैं पैसे

Cyber Crime Complaint : इंटरनेट फ्रॉड के मामलों में समय पर शिकायत करना बेहद जरूरी है। डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो जाता है और 24 घंटे (गोल्डन ऑवर्स) के अंदर शिकायत दर्ज कर देता है, तो उसकी रकम की रिकवरी लगभग शत-प्रतिशत संभव हो जाती है।

उन्होंने कहा कि शिकायत करने के लिए पीड़ित 1930 हेल्पलाइन नंबर या cybercrime.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

साइबर ठगी कैसे होती है ?

निवेश को दोगुना-तीन गुना करने का लालच
फर्जी कॉल, वीडियो कॉल और AI वीडियो से डराना
फिशिंग ईमेल, अज्ञात लिंक पर क्लिक करना
पार्ट-टाइम जॉब ऑफर और फर्जी ऐप्स डाउनलोड

कैसे करें बचाव ?

✅ ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ विश्वसनीय वेबसाइट से करें।
✅ वेबसाइट हमेशा “https” से शुरू होनी चाहिए।
✅ मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
✅ बैंकिंग और ईमेल में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लगाएं।
✅ मोबाइल और कंप्यूटर को समय-समय पर अपडेट करें।
✅ संदेहास्पद कॉल्स, ईमेल और मैसेज से सतर्क रहें।

क्या न करें

❌ सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करें।
❌ किसी अजनबी को ओटीपी या पिन न बताएं।
❌ फर्जी ऑफर और गिफ्ट स्कीम के झांसे में न आएं।
❌ असुरक्षित नेटवर्क पर बैंक डिटेल्स न डालें।

डीसीपी ने चेतावनी दी

डीसीपी ने कहा कि पुलिस कभी फोन कर या बताकर किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। “डिजिटल अरेस्ट” जैसा कोई कानून देश में नहीं है। इसलिए धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है।

यदि आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो 24 घंटे के भीतर शिकायत जरूर करें ताकि आपका पैसा वापस मिल सके।

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