Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : वाराणसी में 10 से 25 अक्टूबर तक मुफ्त राशन, जानें गेहूं-चावल की मात्रा

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : वाराणसी में 10 से 25 अक्टूबर 2026 तक मुफ्त राशन वितरण होगा। अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं-चावल मिलेगा।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : वाराणसी में 10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो अनाज; पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : वाराणसी। जिले में राशन कार्डधारकों के लिए अक्टूबर महीने के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तारीख निर्धारित कर दी गई है। वाराणसी में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में राशन कार्डधारकों को निर्धारित समय के भीतर अपनी उचित दर की दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त करना होगा।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण बल्लभ सिंह ने बताया कि राशन वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित की जाएगी। इसके लिए सभी उचित दर विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो मुफ्त राशन

जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल हैं। अंत्योदय कार्डधारक निर्धारित अवधि के दौरान अपनी संबंधित राशन दुकान से पूरा खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट मिलेगा 5 किलो अनाज

पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल शामिल हैं। राशन की मात्रा परिवार के राशन कार्ड में दर्ज पात्र यूनिट के आधार पर निर्धारित होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में पांच यूनिट दर्ज हैं, तो उस परिवार को कुल 25 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें पांच किलोग्राम गेहूं और 20 किलोग्राम चावल शामिल होंगे।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा राशन वितरण

वाराणसी जिले की उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। राशन कार्डधारक इस समयावधि में अपनी संबंधित उचित दर की दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से राशन वितरण शुरू होने से पहले दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक का सत्यापन भी कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन मिले।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : आधार प्रमाणीकरण में परेशानी होने पर 25 अक्टूबर को मिलेगा मौका

राशन वितरण के दौरान जिन लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने में किसी कारणवश परेशानी होती है, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे राशन कार्डधारक निर्धारित अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से अपना निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार प्रमाणीकरण में तकनीकी या अन्य कारणों से आने वाली परेशानी के चलते कोई पात्र लाभार्थी राशन से वंचित न रहे।

Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : राशन कार्डधारक इन बातों का रखें ध्यान

जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शिता के साथ राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं। राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे 10 से 25 अक्टूबर के बीच अपनी संबंधित राशन दुकान पर पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त कर लें। विशेष रूप से आधार प्रमाणीकरण में समस्या आने वाले लाभार्थी 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।

 Varanasi Free Ration Distribution October 2026 : अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न निर्धारित है। राशन लेते समय अपनी पात्रता के अनुसार गेहूं और चावल की मात्रा अवश्य जांच लें।

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