Voter List Form 6 Online : वाराणसी में वोटर लिस्ट जारी- नाम छूट गया तो न हों परेशान, Form-6 से आसानी से जुड़वाएं अपना नाम

Voter List Form 6 Online : वाराणसी में अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है। जिनका नाम छूट गया है, वे Form-6 के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

Voter List Form 6 Online : वाराणसी। जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र नागरिकों के नाम इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सभी लोग Form-6 भरकर अपना नाम आसानी से मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। डीएम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है और इसे और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक घर बैठे ही अपना नाम चेक कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं।

Voter List Form 6 Online : ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं नाम?

मतदाता अपना नाम जांचने और जोड़ने के लिए निम्न वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं:
voters.eci.gov.in
ceouttarpradesh.nic.in
इन पोर्टल्स के माध्यम से नए मतदाता पंजीकरण के लिए Form-6 भरा जा सकता है। वहीं, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए Form-7 का उपयोग किया जाता है।

Voter List Form 6 Online : ऑफलाइन भी उपलब्ध है सुविधा

10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालयों और अन्य निर्धारित स्थानों पर मतदाता सूची आम जनता के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। लोग कार्यालय समय में जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा varanasi.nic.in/deo-portal/ वेबसाइट पर भी नाम देखा जा सकता है।

Voter List Form 6 Online : वाराणसी के मतदाताओं का आंकड़ा

जिले में कुल 27,30,603 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिनमें:
पुरुष: 14,86,874
महिला: 12,43,611
थर्ड जेंडर: 118

Voter List Form 6 Online : अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

जेंडर रेशियो: 836
ईपी रेशियो: 60.82%
18-19 आयु वर्ग: 29,509 (1.08%)
80 वर्ष से अधिक: 30,827
100 वर्ष से अधिक: 103
दिव्यांग मतदाता: 28,613
सर्विस मतदाता: 5,400
जोड़े गए नाम: 1,94,239
हटाए गए नाम: 44,138

Voter List Form 6 Online : अगर नाम गलत तरीके से हट गया हो तो क्या करें?

डीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम जानबूझकर हटाया गया है या पंजीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय से असंतोष है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है। ERO के निर्णय के खिलाफ 15 दिनों के भीतर डीएम के पास अपील की जा सकती है। डीएम के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

Voter List Form 6 Online : प्रशासन की अपील

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच जरूर करें। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल सुधार की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की समस्या न हो। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अपने अधिकार से वंचित न रहे।

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