Demat Account Nomination: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना या बदलना अब पूरी तरह डिजिटल और बेहद आसान हो गया है। जानें ब्रोकर्स ऐप और NSDL पोर्टल के माध्यम से नॉमिनी अपडेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
Demat Account Nomination : डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना है आसान, जानें मिनटों में कैसे पूरा करें यह प्रोसेस
Demat Account Nomination: शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या अन्य सिक्योरिटीज रखने के लिए उपयोग होने वाला डीमैट खाता अब निवेशकों के डिजिटल पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। बैंक अकाउंट की तरह ही डीमैट खाते में भी नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होता जा रहा है, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में निवेश सुरक्षित हाथों में जा सके।
पहले नॉमिनी जोड़ने और बदलने की प्रक्रिया लंबी और पेपर-बेस्ड होती थी, लेकिन अब ज्यादातर ब्रोकर और डिपॉजिटरी (NSDL/CDSL) इस प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन कर चुके हैं। निवेशक Aadhaar eSign के माध्यम से कुछ ही मिनटों में नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

Demat Account Nomination : ब्रोकर्स ऐप में नॉमिनी जोड़ने का तरीका
आज लगभग सभी बड़े ब्रोकर—Zerodha, Upstox, Groww, Angel One, 5paisa आदि—अपने ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा देते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:
Demat Account Nomination : स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- अपने ब्रोकर का मोबाइल ऐप या वेबसाइट खोलें।
- Profile / My Account सेक्शन में जाएं।
- Account Settings में जाकर Nomination विकल्प चुनें।
- नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, पता और रिश्ते की जानकारी भरें।
- हिस्सेदारी (Share %) निर्धारित करें।
- आधार OTP (Aadhaar eSign) के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।

Demat Account Nomination : कितना लगता है समय
अक्सर यह प्रक्रिया 2–3 दिनों में पूरी होकर अपडेट दिखने लगती है।
Demat Account Nomination : NSDL पोर्टल में नॉमिनी जोड़ने का तरीका
अगर आपका डीमैट खाता NSDL से लिंक्ड है, तो आप सीधे NSDL के ऑनलाइन पोर्टल से भी नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हैं।
यह है प्रक्रिया
- NSDL Nomination पोर्टल पर जाएं।
- अपनी DP ID, Client ID और PAN डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
- “I wish to Nominate” विकल्प चुनें।
- नॉमिनी की सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- अंत में Aadhaar eSign करके रिक्वेस्ट सबमिट करें।
इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट DP (Depository Participant) के पास जाती है और आपको SMS/Email के माध्यम से स्वीकृति की जानकारी मिल जाती है।
Demat Account Nomination : कौन हो सकता है नॉमिनी
नॉमिनी के नियम डिपॉजिटरी द्वारा स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं:
Demat Account Nomination : नॉमिनी हो सकता है
कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति (रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति)
Demat Account Nomination : नॉमिनी नहीं हो सकते

कंपनी
ट्रस्ट
सोसायटी
पार्टनरशिप फर्म
Demat Account Nomination : अन्य नियम
डीमैट खाते में अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं।
सभी नॉमिनियों की हिस्सेदारी (percentage share) तय करना अनिवार्य है।
Demat Account Nomination : क्यों जरूरी है नॉमिनी जोड़ना
निवेशक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को
सिक्योरिटीज तुरंत मिल सकें।
कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होने से बचाव।
संपत्ति के वितरण में विवाद न हो।
नॉमिनेशन अपडेट करके निवेशक अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।