Ramakant Yadav : आज़मगढ़ की एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक Ramakant Yadav को एक साल के सश्रम कारावास और 3800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला दीदारगंज थाने के सामने सरकारी कामकाज में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मामले में आया है।
क्या है पूरा मामला ?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 6 अप्रैल 2006 की सुबह करीब 7 बजे रमाकांत यादव अपने लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाना पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से अपने एक समर्थक को छुड़ाने की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई, तो उन्होंने दीदारगंज-खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सरकारी कार्य बाधित हुआ।
अदालत का फैसला
पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद रमाकांत यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को पेश किया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव को दोषी मानते हुए एक साल की जेल और 3800 रुपये का जुर्माना लगाया।
फैसले के बाद चर्चा
जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही यह खबर इलाके और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। रमाकांत यादव पहले भी अपने बयानों और विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं।