GST Reform 2025 : जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए GST Reform 2025 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। अब 22 सितंबर से देशभर में केवल दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) लागू होंगे। वहीं, कुछ प्रोडक्ट्स को टैक्स-फ्री कर दिया गया है और कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स पर 40% का विशेष टैक्स लगाया जाएगा।
थाली होगी सस्ती – दूध और पराठा टैक्स फ्री
अब रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें और भी सस्ती होंगी। दूध, पनीर, छेना, रोटी, पिज्जा ब्रेड, खाखरा और पराठा पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। पहले पराठे पर 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा। इसके अलावा मक्खन, घी, सूखे मेवे, जैम, जेली, बिस्किट और मिठाइयों पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।
छात्रों को बड़ा तोहफा
स्टेशनरी आइटम्स जैसे रबर, पेंसिल, शार्पनर और नोटबुक पर अब जीरो टैक्स लगेगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
हेल्थ इंश्योरेंस होगा सस्ता
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर भी जीएसटी को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना सस्ता होगा।
गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते
1,200 सीसी तक की पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी तक की डीज़ल कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, एसी, टीवी और डिशवॉशर भी सस्ते हो जाएंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह 5% जीएसटी ही लागू रहेगा।
किन पर लगेगा 40% टैक्स ?
लग्जरी कारें (1,200 सीसी से ऊपर पेट्रोल, 1,500 सीसी से ऊपर डीजल),
350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स,
निजी विमान और रेसिंग कारें,
अतिरिक्त चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स,
पान मसाला, गुटखा और सिगरेट,
ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और कसीनो पर 40% टैक्स लागू होगा।
सरकार का यह कदम घरेलू खर्च को बढ़ावा देगा और आम लोगों को सीधी राहत देगा। आपकी थाली से लेकर गाड़ी तक सस्ती हो जाएगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स का बोझ और बढ़ेगा।