Delhi Pollution Vehicle Rules : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 18 दिसंबर से बाहरी वाहनों पर सख्ती लागू होगी। BS-6 गाड़ियों को ही एंट्री, PUC नहीं तो फ्यूल नहीं और निर्माण सामग्री की ढुलाई पर रोक।
Delhi Pollution Vehicle Rules : BS-6 गाड़ियों को ही एंट्री, PUC नहीं तो नहीं मिलेगा फ्यूल
Delhi Pollution Vehicle Rules : दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। 18 दिसंबर की सुबह से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर सख्ती और बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राजधानी में सिर्फ BS-6 उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरने वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। यह नियम निजी और व्यावसायिक, दोनों तरह की गाड़ियों पर समान रूप से लागू होगा।
Delhi Pollution Vehicle Rules : केवल BS-6 वाहनों को मिलेगी एंट्री

सरकार के अनुसार BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल वाहन, चाहे वे किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Delhi Pollution Vehicle Rules : पहले से मौजूद बाहरी गाड़ियों पर भी कार्रवाई
दिल्ली में पहले से चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी सघन जांच की जाएगी। यदि कोई वाहन तय मानकों पर खरा नहीं उतरा, तो उसे सड़क से हटाकर जब्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नियमों में किसी के लिए कोई छूट नहीं होगी।
Delhi Pollution Vehicle Rules : इंटरस्टेट बस सेवाओं पर पड़ेगा असर
कई अंतरराज्यीय बसें अभी भी BS-4 डीजल इंजन पर चल रही हैं। ऐसे में इन बसों की दिल्ली में एंट्री बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बस संचालन भी प्रभावित होगा।
Delhi Pollution Vehicle Rules : PUC नहीं तो फ्यूल नहीं
18 दिसंबर से दिल्ली में एक और बड़ा नियम लागू होगा। जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) तकनीक के जरिए वाहनों की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
Delhi Pollution Vehicle Rules : क्या दूसरे राज्यों का PUC मान्य होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के किसी भी राज्य से जारी वैध PUC सर्टिफिकेट मान्य होगा, बशर्ते उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो।

Delhi Pollution Vehicle Rules : निर्माण सामग्री की ढुलाई पर पूरी रोक
प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर लगाम कसते हुए सरकार ने निर्माण सामग्री की ढुलाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य वाहन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे होंगे, उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। यह रोक आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह की ढुलाई पर लागू होगी।
Delhi Pollution Vehicle Rules : CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को राहत
इन सख्त नियमों से CNG और इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह मुक्त रहेंगे, भले ही वे दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हों। प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल से चलने वाले गैर-BS-6 वाहनों पर लागू होगा।
Delhi Pollution Vehicle Rules : सरकार ने जताया खेद
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा, “कुछ महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए कड़े कदम उठाना जरूरी हो गया है।”