CBSE New Delhi : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देशभर के स्कूलों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 12 तक के प्रत्येक सेक्शन में विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 45 छात्रों तक को दाखिला देने की अनुमति दी गई है। हालांकि, सामान्य स्थिति में प्रति सेक्शन छात्रों की अधिकतम सीमा 40 ही रहेगी।
किसे मिलेगा फायदा ?
यह फैसला उन स्कूलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जहां छात्र संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सीटों की कमी की वजह से दाखिला देना मुश्किल हो रहा था। CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि 40 से अधिक छात्रों का दाखिला केवल “विशेष और आवश्यक परिस्थितियों” में ही मान्य होगा। इन परिस्थितियों में शामिल हैं:
माता-पिता का ट्रांसफर (खासतौर पर रक्षा सेवाओं, केंद्र सरकार, PSU या निजी क्षेत्र में
“Essential Repeat” कैटेगरी वाले छात्र (जो किसी वजह से उसी कक्षा में दोबारा पढ़ रहे हैं
गंभीर बीमारी से पीड़ित छात्र
हॉस्टल से डे-स्कॉलर बने छात्र
प्रदर्शन सुधारने के लिए दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्र
प्रक्रिया क्या होगी ?
CBSE ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 40 से ज्यादा छात्रों के दाखिले की विस्तृत जानकारी दर्ज और अपलोड की जाए:
कक्षा 9 से 12: कारण CBSE पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और एडमिशन/विदड्रॉल रजिस्टर में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
कक्षा 1 से 8: कारण केवल रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
इसके अलावा, OASIS पोर्टल पर भी इन मामलों की जानकारी देना जरूरी है।
45 से अधिक नहीं मिलेगा दाखिला
CBSE ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में एक सेक्शन में 45 से ज्यादा छात्रों का दाखिला नहीं किया जा सकता।
इन मानकों का पालन जरूरी
दाखिले की बढ़ी हुई सीमा के साथ-साथ बोर्ड ने कुछ बुनियादी शर्तें भी निर्धारित की हैं:
कक्षा का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट होना चाहिए।
प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र आवश्यक होगा।
यह निर्णय CBSE एफिलिएशन बायलॉज 2018 के क्लॉज 4.8 के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और उपयुक्त अध्ययन वातावरण देना है।
CBSE का यह कदम छात्रों और स्कूल प्रबंधन दोनों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर तब जब कुछ विशेष परिस्थितियों में दाखिले को लेकर असमंजस बना रहता था। अब स्पष्ट नियमों और सीमाओं के तहत स्कूल अधिकतम 45 छात्रों तक को दाखिला दे सकेंगे बशर्ते नियमानुसार उचित कारण दर्ज हों और बुनियादी सुविधाओं का पालन हो।