BIHAR, PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 08 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिए जाने वाले 35% आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। पहले इस आरक्षण का लाभ देश के किसी भी राज्य की महिला अभ्यर्थी को मिल सकता था, लेकिन अब बाहरी राज्यों की महिलाओं को इससे बाहर कर दिया गया है।
इस फैसले को महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पहले इस कोटे के तहत नौकरी की पात्रता रखती थीं।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिली राहत
कैबिनेट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
बीपीएससी (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000
यूपीएससी (UPSC) प्रारंभिक पास करने वालों को ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अन्य अहम फैसले:
बिहार भवन, बिहार निवास व बिहार सदन के लिए गाड़ियों की खरीद पर ₹2.13 करोड़ की स्वीकृति।
बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी।
अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए ₹65 करोड़ की स्वीकृति।
‘जीविका दीदी’ बैंक योजना के लिए ₹105 करोड़ मंजूर।
कमला बलान नदी पर मधुबनी के अंधराठाढ़ी प्रखंड में बनेगा नया आरसीसी पुल।
बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर दी गई है।
किसानों को मिला डीजल अनुदान
कम बारिश को देखते हुए किसानों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है:
डीजल अनुदान योजना के तहत ₹100 करोड़ मंजूर।
प्रति एकड़ ₹2250 की दर से तीन सिंचाई के लिए सहायता।
अधिकतम 8 एकड़ तक का लाभ मिलेगा।
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से जहां राज्य की महिलाओं और दिव्यांगों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण से बाहर किए जाने का निर्णय विवाद का कारण बन सकता है।