Voter List Revision Varanasi : वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर बैठक संपन्न हुई। डीएम ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षित कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण में सहयोग करें।
निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक
Voter List Revision Varanasi : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। उन्होंने कहा कि “प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है, वहीं मृतकों या अपात्र व्यक्तियों के नामों को सूची से हटाना भी उतना ही जरूरी है।”

Voter List Revision Varanasi : डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल एजेंट्री प्रणाली (Booth Level Agent System) लागू की है। इसके तहत प्रत्येक दल अपने बूथ स्तर के एजेंटों की नियुक्ति कर सकेगा, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण और अद्यतन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
Voter List Revision Varanasi : जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सभी दलों से आग्रह किया कि वे अपने एजेंटों को प्रशिक्षित करें और जल्द से जल्द उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि “राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति को समय रहते प्रस्तुत करें।
डीएम ने यह भी कहा कि आम नागरिकों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने सभी से अपील की कि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करें।

Voter List Revision Varanasi : बैठक में बताया गया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा गणना प्रपत्र का वितरण किया जाएगा और इसे वापस निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के बाद जांच की जाएगी। मतदाताओं के नामों में किसी त्रुटि या अपात्रता पर बूथ लेवल एजेंट आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
डीएम ने प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 13 प्रकार के अभिलेखों में से किसी एक का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
बैठक में निर्वाचन कार्यालय के अधिकारीगणों के साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।