GST 2.0: नए टैक्स रेट्स लागू, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% तक टैक्स
GST 2.0: आज से देशभर में GST 2.0 लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि यह नया टैक्स स्ट्रक्चर आम जनता और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी और sin goods पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था,
“कल से नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं। इससे देश के हर परिवार, दुकानदार, किसान और कारोबारी की बचत बढ़ेगी और भारत की विकास यात्रा को गति मिलेगी।”
कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी
सरकार ने सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर 40% तक GST लगाने का फैसला किया है। इसमें हेल्थ और इकॉनमी दोनों के लिए हानिकारक चीजें शामिल हैं।
\🚬 तंबाकू प्रोडक्ट्स
सिगरेट
सिगार
पान मसाला
गुटखा
जर्दा
चबाने वाला तंबाकू
बिना प्रोसेस्ड वाला तंबाकू
🍔 खाने-पीने वाली चीजें
फास्ट फूड और जंक फूड
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
फ्लेवर्ड शुगरी ड्रिंक्स
शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
🚗 लग्जरी और बड़े वाहन
पेट्रोल कार (इंजन कैपेसिटी 1200cc से ज्यादा)
डीजल कार (इंजन कैपेसिटी 1500cc से ज्यादा)
बाइक (इंजन कैपेसिटी 350cc से ज्यादा)
लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, याट
🎲 अन्य सेवाएं
ऑनलाइन मनी गेमिंग
जुआ और सट्टेबाजी
खरीदारों के लिए सावधानी
22 सितंबर से पहले बने उत्पादों पर पुरानी और संशोधित MRP दोनों दिख सकती हैं। कुछ दुकानदार पुराने रेट पर सामान बेचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए खरीदारी करते समय:
बिल जरूर चेक करें
पैकेजिंग पर नई MRP देखें
किसी भी गड़बड़ी की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर करें।
निचोड़
GST 2.0 से रोजमर्रा के सामान और जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं, जबकि लग्जरी और sin goods जैसे सिगरेट, गुटखा, जंक फूड और लग्जरी कारें महंगी हो गई हैं। यह रिफॉर्म्स मिडिल क्लास के बजट को राहत देने के साथ-साथ हानिकारक वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का प्रयास है।