मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट का शाही ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ मानने से इनकार

Sri Krishna Janmbhoomi Mathura, Prayagraj : मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका देते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने सुनाया।

विवादित ढांचा घोषित करने का दाखिला खारिज

हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 मार्च 2025 को याचिका दाखिल कर शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग की थी। 23 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह का निर्माण की दी गई दलील

महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दलील दी थी कि ईदगाह का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। उन्होंने इतिहासकारों की पुस्तकों, भू-अभिलेखों और पुरातात्विक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद का कोई वैध दस्तावेज आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद को बनाया नजीर

हिंदू पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ मानते हुए निर्णय दिया गया, वैसे ही मथुरा में भी ईदगाह को उसी श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग भी की थी।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। मस्जिद पक्ष ने भी पूरी तरह से इन दावों का विरोध किया था।

फिलहाल, इस फैसले से मथुरा विवाद में नया मोड़ आ गया है। हालांकि हिंदू पक्ष आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर रहा है और उच्चतर अदालत में अपील की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

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